नियम एवं शर्तें

विश्वास, पारदर्शिता और समर्पण के सिद्धांत

पब्लिक रिलीफ चैरिटेबल टीम (PRCT) बिना किसी भेदभाव के अपने सभी पंजीकृत सदस्यों के प्रति प्रेम, सौहार्द, समर्पण और विश्वास की भावना से कार्यरत है। संगठन का उद्देश्य प्रत्येक सदस्य को विकट परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें एक बेहतर सुरक्षाचक्र से आच्छादित करना और उनके जीवन में मुस्कान लाना है।

PRCT अपने पंजीकृत सदस्यों को आपसी भाईचारे और एकजुटता से एक अल्प धनराशि के माध्यम से आर्थिक संकट से उबारने को तत्पर है।

PRCT के किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल पंजीकृत सदस्य ही अधिकृत होंगे।

पंजीकरण और नियमित सदस्यता नवीनीकरण हेतु ₹50 का वार्षिक दान प्रत्येक वर्ष PRCT ट्रस्ट के खाते में देय होगा।

पंजीकृत सदस्यों को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ सदस्यता ग्रहण करने की तिथि से 18 माह पश्चात ही प्राप्त हो सकेगा।

सभी सदस्यों के लिए समस्त अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य है; तत्पश्चात ही वे स्वयं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

PRCT द्वारा आवश्यकतानुसार नियमावली में संशोधन किया जा सकता है, जिसका अधिकार ट्रस्ट के पास सुरक्षित होगा।

किसी भी आर्थिक सहायता से पूर्व, नियुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन एवं सत्यता की जांच अनिवार्य होगी।

सभी आर्थिक लाभ नियमावली के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किए जाएंगे।

PRCT से संबंधित जानकारी वेबसाइट, ईमेल, टोल-फ्री नंबर या कोर टीम एवं संस्थापक मंडल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

सभी प्रकार के आर्थिक लाभ की धनराशि वर्तमान में पंजीकृत सदस्यों की संख्या के अनुदान पर आधारित होगी।

मिथ्या या भ्रामक सूचना देने वाले के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी विवाद की स्थिति में, PRCT कानूनी सलाह या विधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

PRCT टीम अपने सदस्यों एवं सहयोगकर्ताओं के स्वैच्छिक सहयोग से संचालित होती है। ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सहायता पूर्णतः उसके उद्देश्यों, उपलब्ध संसाधनों एवं विवेकाधीन निर्णय पर निर्भर होगी। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने हेतु कोई वैधानिक अथवा कानूनी दावा मान्य नहीं होगा।

PRCT अपने सभी सदस्यों के साथ न्याय, समानता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बेटी कन्यादान योजना

बेटियों के सम्मान एवं सहयोग की पहल

पब्लिक रिलीफ चैरिटेबल टीम (PRCT) द्वारा संचालित बेटी कन्यादान योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर करना है।

बेटी कन्यादान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु केवल PRCT में पंजीकृत सदस्य ही पात्र होंगे।

PRCT में पंजीकृत सदस्य को इस योजना के अंतर्गत अधिकतम दो बेटियों के विवाह में ही सहयोग प्राप्त होगा।

कन्यादान योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु सदस्य को PRCT द्वारा जारी सभी सहयोग अलर्ट में से कम से कम 90% अवसरों पर अनुदान करना अनिवार्य होगा।

ऐसे सदस्य जिनके माता-पिता 60 वर्ष से अधिक आयु के हों, उनके पुत्र द्वारा पंजीकरण कर बहन को नॉमिनी बनाते हुए PRCT द्वारा जारी सहयोग अवसरों में कम से कम 90% अनुदान करने पर बहन के विवाह हेतु सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।

जिन बेटियों के माता-पिता या भाई नहीं हैं, अथवा माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है, वे स्वयं पंजीकरण कर माता या पिता को नॉमिनी बनाकर कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

नोट : भौतिक सत्यापन के समय भाई-बहन के आधार कार्ड एवं अन्य वैध दस्तावेज (जैसे राशन कार्ड या हाईस्कूल प्रमाण पत्र) में माता या पिता का नाम समान पाए जाने पर ही आवेदन स्वीकार्य होगा, अन्यथा नहीं।

दिवंगत सद्भावना योजना

संकट की घड़ी में परिवार के लिए आर्थिक संबल

पब्लिक रिलीफ चैरिटेबल टीम (PRCT) द्वारा संचालित दिवंगत सद्भावना योजना का उद्देश्य किसी पंजीकृत सदस्य के आकस्मिक निधन की स्थिति में उसके परिवार को पारदर्शी एवं सामूहिक सहयोग के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

सद्भावना योजना के अंतर्गत PRCT में पंजीकृत ऐसे सदस्य जो परिवार के आधार स्तम्भ हों, उनके आकस्मिक दुखद निधन की स्थिति में नामित नॉमिनी के बैंक खाते में सीधे आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

यदि पंजीकृत सदस्य एवं उसके द्वारा नामित नॉमिनी दोनों का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो आवश्यक प्रपत्रों एवं भौतिक सत्यापन के उपरांत उस सदस्य के बालिग पुत्र या पुत्री को सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

यदि पंजीकृत सदस्य एवं नॉमिनी दोनों दिवंगत हों तथा उनके पुत्र या पुत्री बालिग न हों, तो ऐसी स्थिति में संरक्षण प्रदान करने वाले परिजनों को सहयोग राशि प्रदान कर, प्राप्त राशि का 50% भरण-पोषण हेतु एवं शेष 50% बालिग होने तक बैंक खाते में सुरक्षित रखा जाएगा।

PRCT में पंजीकृत किसी परिवार के मुखिया की सदस्यता यदि केवल 6 माह की हो और उसकी किसी दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो जाए, तो यथासंभव उसके नामित नॉमिनी को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

नोट : PRCT में पंजीकृत ऐसे सदस्य जिन्होंने 60 से 62 वर्ष की आयु के बीच पंजीकरण किया है, उनके दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक सहयोग राशि का भी प्रबंध किया जाएगा।

चिकित्सीय सहायता योजना

संकट की घड़ी में स्वास्थ्य हेतु आर्थिक सहयोग

पब्लिक रिलीफ चैरिटेबल टीम (PRCT) अपने पंजीकृत सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में सहायता प्रदान करने हेतु तत्पर है। इस योजना के माध्यम से गंभीर दुर्घटना या चोट की स्थिति में आर्थिक मदद सुनिश्चित की जाएगी।

PRCT में 50,000 पंजीकृत सदस्य संख्या होने पर, ऐसे पंजीकृत सदस्य जिनका पंजीकरण 9 माह पूरा हो चुका हो, और जो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हों, उनके इलाज हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत गंभीर चोट या दुर्घटना के इलाज के लिए लगभग ₹2,00,000 तक आर्थिक सहायता दी जाएगी।

नोट : आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु पंजीकृत सदस्य के उपचार की स्थिति का भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा।